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शिक्षक निलंबन और विभागीय कार्रवाई का विवरण

“छात्राओं की शिकायत पर शिक्षा विभाग और पुलिस ने की सख्त कार्रवाई”

अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला के सज्याओपिपलू क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शास्त्री ठीचर को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। एलिमेंटरी एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर मंडी ने सोमवार को उक्त मामले को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, शिक्षक अभी फरार चल रहा है।

सस्पेंड टीचर का मुख्यालय (हैडक्वाटर) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिहणी फिक्स किया है। आरोपी शिक्षक हैडक्वाटर व शिक्षा विभाग की अनुमति बिना अवकाश नहीं मिलेगा।

आरोपी शिक्षक नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। विभाग ने उक्त मामले की छानबीन को लेकर कमेटी गठित कर दी है।

बता दें कि मंडी जिला के सज्याओपिपलू क्षेत्र के एक सरकारी सीसे स्कूल में नौंवी व दसवीं कक्षा की छात्राओं ने 13 नवंबर को शास्त्री मास्टर द्वारा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

इस बाबत अभिभावकों ने संबंधित स्कूल के मुखिया से भी शिकायत की थी। इसके उपरांत छात्राओं के अभिभावकों ने क्षेत्र की पुलिस चौकी में 16 नवंबर को मामले को लेकर शिकायत करवाई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।

इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी विजय गुप्ता का कहना है कि सज्याओपिपलू क्षेत्र के एक स्कूल के शास्त्री मास्टर को छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। शिक्षक के खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है।

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