बहराइच में बुलडोज़र एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
“बहराइच में बुलडोज़र कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से 3 दिन में जवाब तलब”
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई करते हुए 15 दिनों के लिए बहराइच में बुलडोज़र एक्शन पर लगाई रोक, इस पर हाईकोर्ट ने 3 दिन में सरकार से जवाब माँगा है।
महराजगंज बाजार में 23 उपद्रवियों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग बहराइच ने सड़क की जमीन पर किये गए अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था।
जो कल शाम को समाप्त हो गया था। हाईकोर्ट ने 15 दिनों के लिए कार्यवाही पर रोक लगाई है।
दिल्ली की एपीसीआर संस्था के कार्यकारी महफ़ूजुर रहमान ने लखनऊ हाईकोर्ट में सौरभ शंकर श्रीवास्तव द्वारा वाद दायर कराया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में 15 दिनों का स्टे देते हुए सरकार से 3 दिन में जबाब माँगा है।
