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हिमाचल प्रदेश: पात्र महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 4 लाख की सहायता

“दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए मकान निर्माण में सरकार का बड़ा कदम”

सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने साकार करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पहल कर रही है। सीएम ने कहा कि मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये और रसोई, शौचालय तथा स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी।

बुधवार को मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिएं और उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो।

पात्र महिलाओं को श्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए व्यापक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है।

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