शाहजहांपु जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में दी गई बंदियों को जानकारी
“जिला कारागार शाहजहांपुर में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की दी जानकारी”
शाहजहांपुर जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन प्ली बारगेंनिग व बन्दियों के अधिकार के विषयो पर किया गया।
शिविर की अध्यक्षता विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूश तिवारी द्वारा की गई। सचिव द्वारा जिला कारागार में उपस्थित बन्दियों को प्ली बारगेंनिग के बारे में जानकारी दी गई।
उन्होने बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिये आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर प्ली बारगेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सजा से कम सजा प्राप्त करने के लिये अभियोजन से सहायता लेता है।
षिविर के दौरान बंदियों को बताया गया कि जिन बंदियों के पास उनकी पैरवी हेतु अधिवक्ता नही है तो वह जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र निषुल्क अधिवक्ता के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते है।
