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दुष्कर्म के दोहरे मामले में दोषी करार, अदालत ने सुनाई 10 साल की कैद

“जमानत पर रिहा होने के बाद विवाहिता से दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की सजा”

पीड़िता ने गौराबादशाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर कहा था कि वह अपने तीन बच्चों और बीमार सास ससुर के साथ रहती है। मोहम्मद अली पहले भी एक लड़की से दुष्कर्म का अपराध कर चुका है और कोर्ट से जमानत पर छूटा है।

23 जून 2018 को व अन्य कई बार पिता को फोन कर परेशान करता था। व्हाट्सएप कॉल कर उसे ब्लैकमेल करता था। 22 अप्रैल 2019 को दिन में एक बजे पीड़िता घर पर कपड़े धुल रही थी कि तभी मोहम्मद अली घर में घुस आया और असलहा निकालकर पीड़िता के कनपटी पर लगा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

शोरगुल सुनकर सुसराल के लोग आए तो उसने धमकी दी कि अगर कोई कार्रवाई करोगी तो परिवार वालों की हत्या कर दूंगा। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।

सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया, जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मोहम्मद अली को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

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